झंझोड़ कर रख देने वाली एक तस्वीर, 23 साल बाद आतंकवाद के आरोप में बेकसूर साबित होने वाला एक बेटा
जब अपने बाप की कब्र पर जाता है, कहने को 23 साल लेकिन है हकीकत में 8395 दिन 201480 घण्टे 12088800 सेकेंड काल कोठरी में बन्द
जब अपने बाप की कब्र पर जाता है, कहने को 23 साल लेकिन है हकीकत में 8395 दिन 201480 घण्टे 12088800 सेकेंड काल कोठरी में बन्द
टाइम्स ऑफ़ इस्लाम
नई दिल्ली: 23 साल जेल में कड़ी मशक्कत झेलने वाले छह मुस्लिम पुरुषों को बरी कर दिया है,राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को दौसा बम ब्लास्ट में अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा विस्फोट को अंजाम देने की साजिश के साथ किसी भी संबंध को साबित करने में विफल रहा है। दौसा जिले के महवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामलेटी के पास शाम 4 बजे आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक राज्य द्वारा संचालित बस में विस्फोट होने से जयपुर और भरतपुर के लोगों सहित 14 यात्रियों की जान चली गई और 39 अन्य घायल हो गए थे।
पिछले 23 साल से जमानत नहीं मिलने पर सभी लोग जेल में बंद थे। उन्हें 2014 में एक स्थानीय अदालत ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सोमवार को मुक्त किए गए छह लोगों के नाम हैं: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के जावेद खान, अब्दुल गनी, लतीफ अहमद, मोहम्मद अली भट, मिर्जा निसार हुसैन (सभी श्रीनगर से) और उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले राहुल बेग।
हालाँकि, जस्टिस सबीना और गोवर्धन बर्दर की खंडपीठ ने धमाके में शामिल होने के लिए पप्पू उर्फ सलीम को पेशे से डॉक्टर अब्दुल हमीद की मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। “उन वर्षों को कौन वापस लाएगा” द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार, पुरुषों ने मंगलवार को जेल से बाहर आने के बाद बताया कि वे एक-दूसरे से अनजान थे जब तक कि सीआईडी ने उन्हें मामले में आरोपी नहीं बना दिया।
गनी कहते हैं, “हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हम जिस दुनिया में कदम रख रहे हैं।” जब हम अंदर थे, तो हमने खोए हुए रिश्तेदारों को छोड़ दिया मेरी मां, पिता और दो चाचा गुजर गए। हम बरी हो चुके हैं, लेकिन उन वर्षों को कौन वापस लाएगा, ”बेग कहते हैं।
नई दिल्ली: 23 साल जेल में कड़ी मशक्कत झेलने वाले छह मुस्लिम पुरुषों को बरी कर दिया है,राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को दौसा बम ब्लास्ट में अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा विस्फोट को अंजाम देने की साजिश के साथ किसी भी संबंध को साबित करने में विफल रहा है। दौसा जिले के महवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामलेटी के पास शाम 4 बजे आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक राज्य द्वारा संचालित बस में विस्फोट होने से जयपुर और भरतपुर के लोगों सहित 14 यात्रियों की जान चली गई और 39 अन्य घायल हो गए थे।
पिछले 23 साल से जमानत नहीं मिलने पर सभी लोग जेल में बंद थे। उन्हें 2014 में एक स्थानीय अदालत ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सोमवार को मुक्त किए गए छह लोगों के नाम हैं: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के जावेद खान, अब्दुल गनी, लतीफ अहमद, मोहम्मद अली भट, मिर्जा निसार हुसैन (सभी श्रीनगर से) और उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले राहुल बेग।
हालाँकि, जस्टिस सबीना और गोवर्धन बर्दर की खंडपीठ ने धमाके में शामिल होने के लिए पप्पू उर्फ सलीम को पेशे से डॉक्टर अब्दुल हमीद की मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। “उन वर्षों को कौन वापस लाएगा” द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार, पुरुषों ने मंगलवार को जेल से बाहर आने के बाद बताया कि वे एक-दूसरे से अनजान थे जब तक कि सीआईडी ने उन्हें मामले में आरोपी नहीं बना दिया।
गनी कहते हैं, “हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हम जिस दुनिया में कदम रख रहे हैं।” जब हम अंदर थे, तो हमने खोए हुए रिश्तेदारों को छोड़ दिया मेरी मां, पिता और दो चाचा गुजर गए। हम बरी हो चुके हैं, लेकिन उन वर्षों को कौन वापस लाएगा, ”बेग कहते हैं।
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